सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पटाखे जलाने पर कोई रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 8 से 10 बजे तक ही पटाखे चला सकेंगे। केंद्र, राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सिर्फ लाइसेंसधारक ही पटाखे बेच सकेंगे, सिर्फ कम एमिशन वाले पटाखे बेचे जाने की ही अनुमति होगी। पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाई गई।