न्यायमूर्ति लोकुर ने कहा कि हम ऐसा कोई आदेश नहीं दे सकते कि हर व्यक्ति को शाकाहारी बन जाना चाहिए। उन्होंने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि क्या आप यह चाहते हैं कि देश में हर शख्स शाकाहारी बन जाए? शीर्ष अदालत इस मामले की सुनवाई अब फरवरी 2019 में करेगी। (वार्ता)