शर्मा से पीठ ने कहा कि आप दिल्ली उच्च न्यायालय क्यों नहीं जाते? अगर वह याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दे, तब यहां आएं। शीर्ष अदालत ने कहा कि वे इस मामले पर दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख जानना चाहते हैं। शर्मा ने मामले से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को नष्ट किए जाने का संदेह जाहिर किया था।