Karnataka News : उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने विभिन्न कक्षाओं के लिए बोर्ड परीक्षाएं कराकर छात्रों को प्रताड़ित करने के लिए सोमवार को कर्नाटक सरकार (Karnataka government) को फटकार लगाई और उसे अगले आदेश तक 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने से रोक दिया।
उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एकल पीठ के 6 मार्च के आदेश को पलटते हुए राज्य सरकार को अकादमिक वर्ष 2023-24 के लिए विभिन्न कक्षाओं के वास्ते बोर्ड परीक्षाएं कराने की अनुमति दी थी। उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने कर्नाटक राज्य परीक्षा और मूल्यांकन बोर्ड (केएसईएबी) के जरिए विभिन्न कक्षाओं के लिए बोर्ड परीक्षाएं कराने के राज्य सरकार के अक्टूबर 2023 के निर्णय को रद्द कर दिया था।(भाषा)