प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कीमती हीरा वापस लाने के लिए दायर याचिका का निबटारा करते हुए कहा कि वह विदेशी सरकार से एक संपत्ति को नीलाम नहीं करने के लिए नहीं कह सकती है। न्यायालय ने कहा कि वह किसी ऐसी संपत्ति के बारे में आदेश पारित नहीं कर सकता तो दूसरे देश में है।