Truck Drivers Protest : हिट एंड रन पर नया नियम अभी नहीं होगा लागू, हड़ताल खत्म, सरकार और ट्रांसपोर्टर्स में बनी सहमति

वेबदुनिया न्यूज डेस्क
मंगलवार, 2 जनवरी 2024 (23:45 IST)
  • ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से मीटिंग 
  • ट्रक ड्राइवरों से सरकार की अपील
  • कानून लागू करने से पहले होगी चर्चा
Truck Drivers Protest : केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने मंगलवार शाम को ‘हिट एंड रन’ (hit and run rule) मामलों को लेकर नए कानून के खिलाफ हड़ताल पर गए ट्रक चालकों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की।  हिट एंड रन कानून फिलहाल लागू नहीं होगा। बैठक में कहा गया है कि बातचीत के बाद ही यह कानून लागू किया जाएगा। बसों की हड़ताल करने के कारण रेलवे स्टेशनों पर भी भारी भीड़ उमड़ रही थी। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्रक चालकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बैठक को सफल बताया।
 
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VIDEO | “We have conveyed your (#TruckDrivers) concerns to the government. The law has not been put into force yet and I assure you that we will not let this law come into force. We appeal to you to go back to your vehicles and start driving without any fears,” says Bal Malkit… pic.twitter.com/qi4hSa4jSz

— Press Trust of India (@PTI_News) January 2, 2024 >केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे नए 'हिट एंड रन' कानून को लेकर कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों ने चक्का जाम कर दिया था। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार के ड्राइवरों ने शनिवार से ही विरोध प्रदर्शन जारी था। इससे पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति भी प्रभावित हो रही थी। पिछले दो दिनों से देश के कई राज्यों में पेट्रोल पंप पर कतारें दिख रही थीं।
क्या बोले केंद्रीय सचिव : केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि ‘हिट-एंड-रन’ (दुर्घटना के बाद मौके से भाग जाना) मामलों से संबंधित नया दंड प्रावधान लागू करने का निर्णय ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) से परामर्श के बाद ही लिया जाएगा। गृह सचिव भल्ला ने एआईएमटीसी और सभी आंदोलनकारी ट्रक चालकों से काम पर लौटने की भी अपील की।

ट्रक चालकों की हड़ताल पर गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों की गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ सफल बैठक हुई।
 
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गृह सचिव ने एआईएमटीसी के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद कहा, ‘‘ सरकार यह बताना चाहती है कि ये नए कानून और प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम यह भी बताना चाहेंगे कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) को लागू करने का निर्णय ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के परामर्श के बाद ही लिया जाएगा।’’
 
भल्ला ने कहा कि सरकार ने 10 साल की कैद और जुर्माने के प्रावधान के संबंध में ट्रक चालकों की चिंताओं का संज्ञान लिया है और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ इस पर विस्तृत चर्चा की है।
इस बीच, गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने आंदोलनकारी ट्रक चालकों के प्रतिनिधिमंडल को यह भी आश्वासन दिया है कि वह हिट-एंड-रन मामलों से संबंधित एक नए दंड प्रावधान पर उनकी सभी चिंताओं पर 'खुले दिल' से विचार करने के लिए तैयार है। उन्होंने ट्रक चालकों से काम पर लौटने की भी अपील की।
 
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के अनुसार, “जो कोई भी लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है, और घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है, उसे दस वर्ष तक के कारावास की सजा होगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा”। इनपुट एजेंसियां Edited By : Sudhir Sharma

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