West Bengal Panchayat Elections : पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य चुनाव आयोग को बड़ा झटका दिया। हाईकोर्ट के केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश को बरकरार रखते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि चुनाव कराना हिंसा करने का लाइसेंस नहीं है। हिंसा के माहौल में चुनाव नहीं कराया जा सकता। शीर्ष निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित किए जाने चाहिए।