नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप को सख्त निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने ओटीटी सर्विस प्रोवाइडर को उन सभी यूजर्स के डाटा और जानकारी मिटाने के आदेश दिए जिन्होंने अपने अकाउंट डिलिट करने का फैसला किया है या इसे फेसबुक के साथ शेयर नहीं करने का निर्णय लिया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 25 सितंबर तक का डाटा फेसबुक के साथ साझा नहीं होगा।
हाईकोर्ट ने सरकार और ट्राई को भी कहा कि वे मैसेजिंग प्लेटफार्म्स जैसे व्हाट्सएप को रेगुलेटररी फ्रेमवर्क में लाने के काम की संभावना जांचें। 21 सितंबर को व्हाट्सएप ने हाईकोर्ट को कहा था कि इसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी से यूजर्स की प्राइवेसी को कोई खतरा नहीं और कोई भी थर्ड पार्टी इन मैसेजों को पढ़ सकती है। जब कोई यूजर अपना व्हाट्सएप अकाउंट मिटा देता है उसकी जानकारी सर्वर के द्वारा फिर से प्राप्त नहीं की जाती।