गत 18 जुलाई को न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा था कि सामाजिक बंधनों की परवाह न करते हुए वह ऐसी विधवाओं के पुनर्वास से पहले पुनर्विवाह के बारे में योजना बनाए जिनकी उम्र कम है। न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा था कि पुनर्विवाह भी विधवा कल्याणकारी योजना का हिस्सा होना चाहिए।