उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई के आवेदन पर पश्चिम बंगाल सरकार से प्रतिक्रिया माँगी है, जिसमें जाँच एजेंसी ने मार्च 2007 के नंदीग्राम गोलीबारी मामले के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक अभियोजन के लिए अनुमति देने का अनुरोध किया है।
न्यायमूर्ति आरवी रवीन्द्रन और न्यायमूर्ति एचएल गोखले की पीठ ने सोमवार को सीबीआई के आवेदन पर नोटिस जारी किया। अदालत ने दो हफ्ते के अंदर राज्य सरकार से जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा है।
जाँच एजेंसी ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ 13 सितंबर 2007 को लगाई गई रोक हटाने का न्यायालय से अनुरोध किया था।
न्यायालय में सोमवार को हुई संक्षिप्त सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील केके वेणुगोपाल ने सीबीआई के आवेदन का विरोध किया और दलील दी कि पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की अनुमति देने के फैसले में उच्च न्यायालय ने गलती की थी। (भाषा)