चुनावी समर में शराब के दीवानों की 'मधुशाला' में डूबने की हसरत इस बार अधूरी रह सकती है। चुनाव आयोग ने इस पर अपनी दृष्टि गढ़ा दी है।
आयोग ने आबकारी विभाग के सरकारी गोदाम से शराब की सामान्य से अधिक बिक्री पर पूर्णतया पाबंदी लगा दी है। ऐसे में शराब के शौकीन मतदाताओं को लुभाने में प्रत्याशियों को खासी मशक्कत करनी पड़ेगी, वहीं पुलिस भी सक्रियता के साथ दो नंबरी शराब की धरपकड़ में जुटी है।
जानकारी के अनुसार मतदाता बिना किसी प्रलोभन के मतदान करें, इसके लिए चुनाव आयोग पूरी तरह सक्रिय है। मतदाता शराब और पैसे से लोभ में न आएं। इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने खास इंतजामात किए हैं।
आयोग ने कहा है कि पूरे नवंबर माह में शराब की बिक्री अन्य माह से अधिक नहीं हो, इसके लिए आबकारी विभाग को खास निर्देश जारी किए हैं। इसमें सितंबर और अक्टूबर माह के अलावा इसी माह नवंबर माह से भी इसका मिलान किया जाएगा।