शिवसेना नेता रामदास कदम के खिलाफ मामला

बुधवार, 23 अप्रैल 2014 (16:18 IST)
मुंबई। दो दिन पहले यहां एक राजनीतिक रैली के दौरान कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के मामले में शिवसेना नेता रामदास कदम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

एक पुलिस अधिकारी ने बुधवार को यहां बताया कि शिवसेना नेता के खिलाफ बीती शाम भारतीय दंड संहिता और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

उनके खिलाफ आईपीसी की जिन धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं उनमें धारा 153 में विभिन्न समूहों के बीच धर्म, नस्ल, जन्मस्थान, आवास, भाषा आदि के आधार पर वैमनस्य फैलाने तथा समरसता बनाए रखने की दृष्टि से हानिकारक कार्य करने तथा धारा 153 (ब) के तहत राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक कार्रवाई करना शामिल है।

कदम पर आरोप है कि उन्होंने 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री पद के लिए भाजपा के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी द्वारा रैली को संबोधित किए जाने से एकदम पहले बांद्रा-कुर्ला परिसर में राजग की एक रैली में मुस्लिम विरोधी टिप्पणियां की थीं।

निर्वाचन आयोग के एक सहायक निर्वाचन अधिकारी मंगलवार को बीकेसी पुलिस थाने में आए और कथित भड़काऊ भाषण पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया। (भाषा)

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