दिल्ली गैंगरेप: नाबालिग आरोपी को 3 साल की कैद

शनिवार, 31 अगस्त 2013 (15:55 IST)
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नई दिल्ली। 16 दिसंबर के सामूहिक बलात्कार कांड के नाबालिग आरोपी को किशोर न्याय बोर्ड ने हत्या और सामूहिक बलात्कार के जुर्म में दोषी करार दिया और तीन साल की सजा सुनाई। उसे तीन साल के लिए स्पेशल होम में रखा जाएगा।

जहां पीड़ित परिवार इस फैसले से नाराज है वहीं सुब्रह्मण्यम स्वामी ने इस फैसले को अदालत में चुनौती देने की घोषणी है।

इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट द्वारा 22 अगस्त को किशोर के खिलाफ मामले में फैसला सुनाए जाने का आदेश किशोर न्याय बोर्ड को दे दिया था। पुलिस के मुताबिक, यह नाबालिग सभी आरोपियों में से सबसे ज्यादा जघन्य तरीके से पेश आया था।

बीती 11 जुलाई के बाद से बोर्ड चार दफा इस मामले में अपने फैसले को टाल चुका था। प्रधान मजिस्ट्रेट गीतांजलि गोयल की अध्यक्षता वाला बोर्ड फैसले को टालता रहा, क्योंकि उच्चतम न्यायालय को उस जनहित याचिका पर फैसला करना था, जिसमें ‘किशोर’ शब्द की व्याख्या फिर से करने की मांग की गई थी।

गौरतलब है कि 16 दिसंबर 2012 की रात चलती बस में हुए गैंगरेप में पीड़िता की मौत सिंगापुर में इलाज के दौरान हो गई थी। (भाषा)

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