पेव रिसर्च सेंटर ने बताया कि 2015 तक कम से कम 80 प्रतिशत प्रवासी भारतीयों ने अमेरिकी नागरिकता हासिल करने में दिलचस्पी दिखाई, वहीं 2005 में यह आंकड़ा 69 प्रतिशत था। 10 वर्षों में इसमें 12 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। भारत के साथ ही इक्वाडोर के लोगों ने भी अमेरिकी नागरिक बनने में दिलचस्पी दिखाई है।
अमेरिकी नागरिकता हासिल करने के लिए प्रवासी को कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए, वैध स्थायी निवासी के तौर पर वह देश में कम से कम 5 वर्ष रह चुका हो अथवा अमेरिकी नागरिक से उसके विवाह को 3 वर्ष बीत चुके हों। (भाषा)