संघीय अदालत के न्यायाधीश माइकल जैरेट ने संदीप चोखानी पर 30,000 डॉलर तथा उनके एवं उनकी पत्नी की स्वामित्व वाली कंपनी पर 150,000 डॉलर का जुर्माना लगाया।
अदालत ने पाया कि चोखानी ने भारतीय कामगार को जुलाई से नवंबर, 2014 के दौरान चार महीने तक तथा फरवरी-मार्च, 2015 में चार सप्ताह तक कोई वेतन नहीं दिया।
बाद में उसने कामगार को 19,300 डॉलर दिए और उसमें से 18,000 डॉलर वापस करने को कहा तथा पैसा नहीं लौटाने पर वीजा रद्द करवाने की धमकी दी। (भाषा)