जानकारी के मुताबिक, मुरादाबाद के युवक राशिद की युवती से देहरादून में मुलाकात हुई थी जो कि बिजनौर की है। युवती देहरादून में पढ़ाई कर रही थी जबकि राशिद काम करता है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा सूचित किए जाने पर पुलिस रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंची थी। दोनों युवकों को गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया।
उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 नवंबर को विवाह की खातिर जबरन या झूठ बोलकर धर्म परिवर्तन के मामलों से निबटने के लिए विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020 को मंजूर किया था जिसके अंतर्गत दोषी व्यक्ति को 10 साल तक की कैद हो सकती है। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 28 नवंबर को इस अध्यादेश को मंजूरी दी थी।(भाषा)