नगर इकाई ने कहा कि बंबई उच्च न्यायायल ने अपने एक आदेश में कहा था कि उन अस्पतालों को बंद किया जाए, जिन्हें अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिला है और जो जैव चिकित्सा अपशिस्ट पदार्थ के निपटारे की सुविधा के बिना काम कर रहे हैं। इकाई ने कहा कि इन अस्पतालों को पहले भी इस संबंध में नोटिस जारी किया गया था।(भाषा)