उन्होंने बताया कि उन्हें नाबालिग लड़कियों को उनके माता-पिता की सहमति और सत्यापन के बिना गेस्ट हाउस में ठहराने, कानून का उल्लंघन करने और अपराध को बढ़ावा देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि चारों आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और गोवा बाल अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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