नई दिल्ली। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (डीपीसीसी) ने जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि इस साल गणेशोत्सव और दुर्गा पूजा के दौरान यमुना या किसी अन्य जल निकाय में मूर्तियां विसर्जित न की जाएं। डीपीसीसी ने जारी एक आदेश में कहा है कि उल्लंघन करने पर 50,000 रुपए का जुर्माना या 6 साल जेल की सजा तक हो सकती है।