लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू लिया जाना पड़ा महंगा, पंजाब पुलिस के 7 कर्मी निलंबित

वेबदुनिया न्यूज डेस्क
शनिवार, 26 अक्टूबर 2024 (12:13 IST)
चंडीगढ़। पंजाब पुलिस ने पुलिस हिरासत के दौरान गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi) का साक्षात्कार लिए जाने के मामले में उपाधीक्षक (DSP) रैंक के 2 अधिकारियों समेत 7 कर्मियों को निलंबित (Suspended) कर दिया है। विशेष पुलिस महानिदेशक (मानवाधिकार) के नेतृत्व में राज्य पुलिस के एक विशेष जांच दल (SIT) ने पाया कि बिश्नोई का एक साक्षात्कार उस समय लिया गया था, जब वह मोहाली के खरड़ में पंजाब पुलिस की हिरासत में था और दूसरा साक्षात्कार राजस्थान में लिया गया था।ALSO READ: Lawrence Bishnoi : दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 8 शूटर्स किए गिरफ्तार
 
एसआईटी ने इन सातों कर्मियों को कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने का दोषी पाया जिसके बाद उन्हें निलंबित किया गया। पंजाब के गृह सचिव द्वारा शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार, डीएसपी गुरशेर सिंह संधू, डीएसपी समर वनीत, उपनिरीक्षक रीना (सीआईए खरड़), उपनिरीक्षक जगतपाल जांगू, उपनिरीक्षक शगनजीत सिंह, सहायक उप निरीक्षक मुख्तियार सिंह और हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश को निलंबित कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उपरोक्त सभी अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है।ALSO READ: लॉरेंस बिश्नोई के एनकाउंटर पर करणी सेना ने रखा 1.11 करोड़ का इनाम, क्या गैंगस्टर लड़ेगा महाराष्‍ट्र चुनाव?
 
गृह सचिव के आदेश में एसआईटी की रिपोर्ट का हवाला दिया गया जिसमें पाया गया कि एक निजी टेलीविजन चैनल पर प्रसारित बिश्नोई का साक्षात्कार 3 और 4 सितंबर 2022 की मध्यरात्रि को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लिया गया था। पिछले साल मार्च में एक निजी समाचार चैनल ने बिश्नोई के 2 साक्षात्कार प्रसारित किए थे। पहला साक्षात्कार सीआईए (अपराध जांच एजेंसी) स्टाफ, खरड़ के परिसर में लिया गया था, जो मोहाली के एसएएस नगर अधिकार क्षेत्र में आता है।
 
एसआईटी की जांच के अनुसार दूसरा साक्षात्कार उस समय लिया गया, जब बिश्नोई जयपुर के केंद्रीय कारागृह में था। एसआईटी ने जेल परिसर में कैदियों द्वारा मोबाइल फोन के इस्तेमाल से संबंधित एक मामले में जुलाई में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। बिश्नोई 2022 में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले के आरोपियों में शामिल है।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

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