Abdul Rashid Sheikh could not take oath in Lok Sabha : जम्मू-कश्मीर की बारामूला संसदीय सीट से निर्वाचित हुए अब्दुल रशीद शेख जेल में बंद रहने के कारण सोमवार को 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ नहीं ले सके। रशीद राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा आतंकवाद वित्तपोषण का मामला दर्ज किए जाने के बाद से 2019 से जेल में हैं।
दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए रशीद द्वारा दायर अंतरिम जमानत अर्जी पर एनआईए से एक जुलाई तक जवाब देने को कहा था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश किरण गुप्ता ने मामले में सुनवाई के लिए एक जुलाई की तारीख तय की और एनआईए को तब तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour