अबु जिंदाल के अलावा अन्य छह अभियुक्तों मोहम्मद आमिर शेख, बिलाल अहमद, सैयद आकिफ, अफरोज खान, मोहम्मद असलम कश्मीरी और फैजल उताउर रहमान (जिसे 11 जुलाई 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में मौत की सजा सुनाई गई है) को न्यायाधीश श्रीकांत अनेकर ने उम्र कैद की सजा सुनाई।
दो अन्य दोषियों मोहम्मद मुजफ्फर तनवीर और डा. मोहम्मद शरीफ को 14 साल की कैद की सजा दी गई, जबकि तीन अन्य दोषियों मुश्ताक अहमद, जावेद अहमद और अफजल खान को आठ साल की सजा सुनाई गई।
मामले के 22 आरोपियों में से आठ को अदालत ने पिछले सप्ताह दोषमुक्त कर दिया था, जबकि दो अन्य के खिलाफ अलग से मुकदमा चलेगा क्योंकि उनमें से एक सरकारी गवाह बनने के बाद मुकर गया, जबकि दूसरा आरोपी फरार है।
8 मई 2006 को महाराष्ट्र एटीएस टीम ने एक टाटा सुमो और एक इंडिका कार का चांदवाड़ मनमाड राजमार्ग पर औरंगाबाद के निकट पीछा किया और तीन संदिग्धों को गिरफ्तार कर 30 किलो आरडीएक्स, 10 एके 47 राइफलें और 3200 गोलियां बरामद कीं।