न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप शाही की पीठ ने उक्त आदेश के साथ मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 दिसंबर की तारीख तय कर दी है। याची के अधिवक्ता अशोक पांडेय के मुताबिक उत्तरप्रदेश की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 27 मई तक है इसलिए इससे बहुत पहले चुनाव कराया जाना उचित नहीं होगा। (भाषा)