अपर सियांग के उपायुक्त हेज लैलांग ने इस सप्ताह की शुरुआत में कई सरकारी कर्मचारियों और गांव प्रधान को नोटिस जारी करते हुए उनसे यह बताने के लिए कहा कि उन पर केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के तहत अवज्ञा एवं कदाचार के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए।
लैलांग ने शनिवार को कहा कि जिला प्रशासन ने कुछ दिन पहले कई सरकारी कर्मचारियों और गांव प्रधान को परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए नोटिस जारी किया था। बहरहाल, उन्होंने यह नहीं बताया कि कितने सरकारी कर्मचारियों को नोटिस भेजे गए। लैलांग ने कहा कि यह एक गोपनीय सूचना है।
प्रस्तावित बांध को लेकर राज्य सरकार और एनएचपीसी को स्थानीय समुदायों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है जिन्होंने दावा किया है कि यह बांध स्थानीय आबादी को विस्थापित कर देगा। इसके अलावा, इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा और स्थानीय आबादी के अधिकारों का घोर उल्लंघन होगा।(भाषा)