राजस्व विभाग द्वारा शुक्रवार रात जारी अधिसूचना में कहा गया है कि कुछ महीने पहले मांगे गए सुझावों और आपत्तियों पर विचार किया गया है तथा उप-मंडल, गांव, तालुका एवं जिला स्तर पर नाम बदलने का निर्णय लिया गया है।
बहरहाल, इसके एक दिन बाद शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि इन जिलों का नाम बदलने का ठाकरे सरकार का फैसला अवैध है, क्योंकि राज्यपाल ने उन्हें राज्य विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहा था, जिसके बाद उन्होंने यह फैसला किया था।