पुलिस अधीक्षक डॉ. अजय पाल ने शनिवार को कहा कि किसी भी अपराध के पुख्ता सबूत मिलने पर ही गिरफ्तारी संभव है। खान के मामले में कोई बयान देने से इंकार करते हुए उन्होंने कहा कि मामला खुद अपनी सच्चाई बयां करेगा लेकिन दूसरी ओर सूत्रों का दावा है कि सपा नेता के खिलाफ प्राथमिकी उनकी गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त है।
दूसरी ओर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने खान और उनके परिजनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खान परिवार पर मुसीबतों की शुरुआत तब हुई, जब 26 किसानों ने आजम खान के खिलाफ अवैध तरीके से उनकी जमीन पर कब्जा करने संबंधी प्राथमिकी दर्ज करा दी। किसानों का कहना था कि समाजवादी पार्टी सरकार के शासनकाल में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के लिए उनकी जमीन हथिया ली गई।
पीड़ित किसानों ने आईपीसी की धारा 323, 242, 447, 506 और 389 के तहत खान और उनके परिजनों के खिलाफ अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा करने की प्राथमिकी दर्ज कराई है।