द्विवेदी ने कहा कि शॉपिंग मॉल को पूर्वान्ह्र 11 बजे से शाम 6 बजे तक संचालन की अनुमति होगी, जबकि बाजार बुधवार से सुबह सात बजे से पूर्वान्ह्र 11 बजे के बीच खुले रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि रेस्तरां और बार को 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ दोपहर से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।