Nuh violence: हरियाणा के नूंह जिले में 31 जुलाई को हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले मंगलवार को गोरक्षक बिट्टू बजरंगी (Bittu Bajrangi) को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि सहायक पुलिस अधीक्षक (ASP) उषा कुंडू की शिकायत के आधार पर नूंह के सदर थाने में उसके और 15 से 20 अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज की गई एक नई प्राथमिकी के संबंध में बजरंगी उर्फ राजकुमार से पूछताछ की गई।
पुलिस ने बताया कि तावडू की अपराध जांच शाखा की टीम ने शुरू में गोरक्ष बजरंग फोर्स नामक संगठन के अध्यक्ष बजरंगी को फरीदाबाद से हिरासत में लिया था और फिर पूछताछ के लिए ले गए। नूंह पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि बिट्टू बजरंगी को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे बुधवार को शहर की अदालत में पेश किया जाएगा।
पुलिस ने बताया कि बजरंगी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 148 (दंगा), 149 (गैरकानूनी सभा), 323 (चोट पहुंचाना), 353, 186 (लोक सेवक को कर्तव्य निर्वहन से रोकना), 395, 397 (सशस्त्र डकैती), 506 (आपराधिक धमकी) और शस्त्र अधिनियम के प्रावधान के तहत मामला दर्ज किया गया है।
अधिकारियों ने कहा कि अन्य लोगों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। भड़काऊ भाषण देने या भ्रामक खबरें फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि 31 जुलाई को मुस्लिम बहुल नूंह जिले में विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) की धार्मिक यात्रा के दौरान बजरंगी और उसके साथियों ने अवैध तरीके से हथियार लहराए थे।
अधिकारी ने बताया कि हिंसा के दौरान बजरंगी और उसके सहयोगी हथियारों को हवा में लहरा रहे थे। एएसपी कुंडू ने हथियारों को जब्त कर लिया था, लेकिन उन्होंने पुलिस से वाहन से हथियार छीन लिए और कथित तौर पर पुलिस को धमकी भी दी। इससे पहले बजरंगी पर सोशल मीडिया पर भड़काऊ भाषण पोस्ट करने का आरोप लगा था।