लोनी कालभोर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि वाहन सासवड जा रहा था, जहां शादी समारोह का आयोजन किया गया था जबकि वीडियो सुबह उस समय बनाया गया था, जब वाहन पुणे-सासवड रोड पर यहां दिवे घाट जा रहा था।
अधिकारी ने बताया कि महिला चलते वाहन के बोनट पर बैठी थी जबकि मोटरसाइकल पर सवार एक व्यक्ति वीडियो बना रहा था। हमने मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों और आईपीसी की धाराओं के तहत महिला, वीडियोग्राफर और चालक सहित वाहन में सवार अन्य लोगों के खिलाफ मामला आपदा प्रबंधन अधिनियम, महाराष्ट्र कोविड विनियमन अधिनियम आदि के तहत दर्ज किया है। उनमें से किसी ने भी मास्क नहीं पहना था।(भाषा)