अधिकारी ने बताया कि सोमवार को यहां उमरखेड़ थाने में राउत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124 (ए) (देशद्रोह), 153 (ए) (धर्म, जाति, जन्म स्थल, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 505 (2) (समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या द्वेष पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।