AAP MLA Naresh Balyan News : दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के तहत एक मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक नरेश बाल्यान को जमानत देने से इनकार कर दिया। बाल्यान को 4 दिसंबर को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। वहीं एक अदालत ने जबरन वसूली के एक मामले में उन्हें जमानत दे दी थी। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने बाल्यान की याचिका खारिज कर दी। न्यायाधीश ने 9 जनवरी को आरोपी और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था।
इसलिए पुलिस ने अदालत से मकोका मामले में बाल्यान की जमानत याचिका खारिज करने का आग्रह किया। पुलिस ने कहा कि अगर जमानत दी गई तो बाल्यान गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, सबूत नष्ट कर सकते हैं और जांच को बाधित कर सकते हैं।
विशेष लोक अभियोजक अखंड प्रताप सिंह ने दलील दी, उन्होंने (गवाहों ने) कबूल किया है कि आरोपी नरेश बाल्यान कपिल सांगवान के संगठित अपराध सिंडिकेट में मददगार/षड्यंत्रकारी हैं और उन्होंने अपराध करने के बाद सिंडिकेट के एक सदस्य को गिरफ्तारी से बचने के लिए धन मुहैया कराया।