अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मधु गुप्ता ने सोम के खिलाफ निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने और सड़क जाम करने के आरोप में जारी वारंट को तब वापस ले लिया जब भाजपा विधायक ने अदालत में 40000 रुपए का बांड भरा। मजिस्ट्रेट ने सोम को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया।