Wife Swapping : पत्नी को स्वैपिंग के लिए किया मजबूर, दोस्तों से करवाई छेड़खानी, सोशल मीडिया पर निकाला ऑफर, कोर्ट का पति को बेल देने से इंकार
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस गिरीश कथपालिया जिस शख्स की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे उस पर बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, शारीरिक शोषण, क्रूरता और आपराधिक धोखाधड़ी जैसे आरोप हैं। 9 जून को दिए आदेश में कोर्ट ने कहा कि FIR में लगाए गए आरोप रूढ़िवादी वैवाहिक विवाद के नहीं हैं।
दोस्तों से करवाई छेड़खानी
अदालत ने एफआईआर का संदर्भ दिया जिसमें दर्ज है, 'आरोपी पत्नी के हाथ में ब्लेड से चोट पहुंचाता था और फिर जख्म के साथ किचन का काम करने को कहता था। वह उसे वाइफ स्वैपिंग के लिए दबाव डालता था। इसके लिए वह उसे होटल में भी ले गया, जहां उसके दोस्तों ने उसके साथ छेड़खानी की। वह वहां से भाग गई।'
अदालत ने कहा कि यह सामने आया है कि इससे पहले जब अग्रिम जमानत दी गई थी तो आरोपी ने पीड़िता के साथ टेक्स्ट चैट किया जिसकी कॉपी रिकॉर्ड पर है। यह भी नोट करना महत्वपूर्ण होगा कि आरोपी ने एक नया सिम लेकर काल्पनिक नाम से चैट किया, लेकिन जांच में पाया गया कि यह सिम उसके नाम रजिस्टर्ड है। इनपुट एजेंसियां Edited by: Sudhir Sharma