पीठ ने कहा कि इस समय ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया जाएगा। इस मामले पर अगली सुनवाई 8 मई को होगी। भारत के निर्वाचन आयोग और दिल्ली चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि मानदंडों के अनुसार ईवीएम पर रंगीन फोटो प्रिंट कराना आवश्यक नहीं है। दिल्ली में 23 अप्रैल को नगर निगम के 272 वार्डों के लिए मतदान कराया जाएगा।