कानपुर हिंसा : मुख्य साजिशकर्ता के करीबी का ढहाया मकान, सपा का पूर्व सचिव गिरफ्तार
शनिवार, 11 जून 2022 (20:24 IST)
कानपुर (उत्तर प्रदेश)। कानपुर में 3 जून को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा की कथित विवादास्पद टिप्पणी के विरोध में भड़की हिंसा के एक सप्ताह बाद कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) ने शनिवार को मुख्य आरोपी के एक करीबी सहयोगी के स्वामित्व वाली एक ऊंची इमारत को ध्वस्त कर दिया। पुलिस ने शनिवार को हिंसा के आरोपी समाजवादी पार्टी की जिला इकाई के पूर्व सचिव निजाम कुरैशी को यहां गिरफ्तार कर लिया। वहीं मुख्य साजिशकर्ता समेत 4 आरोपियों को पुलिस ने अदालत के निर्देश पर शनिवार को 3 दिन की पुलिस हिरासत में ले लिया।
संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून और व्यवस्था) आनंद प्रकाश तिवारी ने शनिवार को इसकी पुष्टि की और बताया कि कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) ने मोहम्मद इश्तियाक के स्वामित्व वाली एक नवनिर्मित इमारत को ध्वस्त कर दिया है, जिसे मुख्य आरोपी जफर हयात हाशमी का करीबी रिश्तेदार कहा जा रहा है।
पुलिस के अनुसार इस भवन में मुख्य आरोपी का पैसा लगा है और यह इमारत कानपुर के स्वरूप नगर मोहल्ले में है। यह भवन तीन वर्ष पहले आवासीय क्षेत्र में चार मंजिला बना है और भूमि तल और प्रथम तल के कुछ हिस्से को तोड़ा गया है। इश्तियाक के खिलाफ तीन जून की हिंसा में अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है।
तिवारी ने बताया कि जो भी कार्रवाई की जा रही है वह मानदंडों और नियमों के अनुसार की जा रही है। उन्होंने कहा कि घटना के कारण, उद्देश्य, धन की आपूर्ति समेत सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि जहां तोड़फोड़ की जा रही है वहां पुलिस और प्रशासन मौजूद है।
संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि तीन जून की हिंसा के आरोपी निजाम कुरैशी को कानपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि वह उन 36 आरोपियों में शामिल हैं, जिनके नाम का खुलासा तीन जून को हुई हिंसा के तुरंत बाद थाना प्रभारी (बेकनगंज) नवाब अहमद द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में किया गया था।
एक अन्य अधिकारी ने बताया कि कुरैशी ने एक व्हाट्सएप ग्रुप 'टीम निजाम कुरैशी' भी चलाया और इस समूह में कानपुर के समाजवादी पार्टी के तीन विधायक सदस्य थे और यह समूह लोगों को कानून अपने हाथ में लेने के लिए उकसाने के प्रमुख साधनों में से एक था।
अधिकारी ने बताया कि हाशमी के फोन पर 114 से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जिसमें तीन जून को कानपुर में दुकानें बंद करने के संदेशों पर चर्चा की गई थी और वह कानपुर हिंसा के प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक था।समाजवादी पार्टी की जिला इकाई के अध्यक्ष डॉ. इमरान ने बताया कि कुरैशी को 22 मई को उनके पार्टी विरोधी रवैए और कार्यक्रमों में दिलचस्पी न लेने के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था।
उन्होंने कहा कि कुरैशी कानपुर में कुरैशी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था जमीयतुल कुरैशी के प्रमुख हैं और मेरी जानकारी के अनुसार उनकी सभी अपीलें जमीयतुल कुरैशी के बैनर तले की गई थीं।
विशेष जांच दल (एसआईटी) से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि अदालत ने कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी जफर हयात हाशमी, जावेद अहमद खान, मोहम्मद राहिल और सूफियान को 72 घंटे की पुलिस हिरासत में रखने की मंजूरी दे दी है।
उन्होंने बताया कि चारों आरोपियों को शनिवार सुबह पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और वे मंगलवार सुबह तक पुलिस हिरासत में रहेंगे। इनसे घटना से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर पूछताछ की जाएगी। पुलिस के अनुसार जफर हयात हाशमी पर हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता होने का संदेह है और कथित तौर पर विदेशों से उसने धन प्राप्त किया और हाशमी और उनकी पत्नी से जुड़े बैंक खातों का पता लगाया जा रहा है।
तीन जून को कानपुर में उस समय हिंसा भड़क उठी थी जब कुछ लोग भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर कथित विवादित टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए जमा हुए थे। इस घटना में कुछ पुलिसकर्मियों समेत 40 लोग घायल हो गए। दंगाइयों ने पेट्रोल बम भी फेंके और दुकानों तथा वाहनों समेत सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया।
पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने को लेकर भोपाल में दर्ज हुआ मामला : पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर कथित रूप से विवादित टिप्पणी कर धार्मिक भावना आहत करने के मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ मध्यप्रदेश के भोपाल एवं मंदसौर जिलों में दो मामले दर्ज किए गए हैं। यह जानकारी पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को दी।
पुलिस ने बताया कि शुक्रवार शाम को स्थानीय लोगों की शिकायत पर अभिषेक सिंह नामक व्यक्ति के खिलाफ भोपाल के अशोका गार्डन पुलिस थाने एवं मंदसौर के सिटी कोतवाली थाने में मामले दर्ज किए गए हैं।
अशोका गार्डन पुलिस थाना प्रभारी आलोक श्रीवास्तव ने बताया, इंस्टाग्राम पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के मामले में आरोपी अभिषेक सिंह के खिलाफ शुक्रवार की शाम को भादंसं की धारा 295 ए (जानबूझकर किसी भी धर्म या धर्म की भावनाएं आहत करना) और 505 (2) (विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं पैदा करने के आशय से झूठे बयान आदि फैलाना) के तहत मामला दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के कुछ लोगों की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है।
श्रीवास्तव ने बताया कि अभी तक यह मालूम नहीं हो पाया है कि यह व्यक्ति कौन है और कहां रहता है। इंस्टाग्राम के माध्यम से इस व्यक्ति का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं मंदसौर के सिटी कोतवाली थाना प्रभारी अमित सोनी ने बताया कि स्थानीय लोगों द्वारा इस टिप्पणी को नोटिस में लाने के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में आगे के कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं।
इसी बीच, मंदसौर जिले के पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने आमजन से अपील करते हुए ट्वीट किया, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम द्वारा किसी धर्म विशेष के लिए आपत्तिजनक धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली पोस्ट को संज्ञान में लेते हुए थाना कोतवाली की त्वरित कार्रवाई। उक्त व्यक्ति के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई। मंदसौर पुलिस अपील करती है ऐसी पोस्ट को टैग न करें।
विवादित वीडियो प्रसारित करने पर कश्मीरी यूट्यूबर गिरफ्तार : भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा का सिर कलम करने का चित्रण करने वाला वीडियो बनाने और फिर उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के मामले में एक कश्मीरी यूट्यूबर (यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने वाला) को श्रीनगर में शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि फैसल वानी नाम के युवक को सामाजिक सौहार्द भंग करने और जनता के बीच भय पैदा करने के मामले में गिरफ्तार किया गया। हालांकि वानी ने वीडियो को डिलीट कर दिया है और इसके लिए माफी मांगी है। गिरफ्तारी से पहले वानी ने एक और वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उसने कहा था कि उसका लोगों या किसी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था।
पुलिस ने कहा, यूट्यूबर फैसल वानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने यूट्यूब पर एक आपत्तिजनक वीडियो अपलोड किया था जो सार्वजनिक शांति के खिलाफ है और इससे आम जनता में भय होता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 505 और 506 के तहत सफा कदल थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
वानी की गिरफ्तारी तब हुई जब उसने प्रसारित वीडियो को हटा दिया और अपने यूट्यूब चैनल डीप पेन फिटनेस पर पोस्ट किए गए एक नए वीडियो में माफी जारी की। वानी ने नए वीडियो में कहा, मैंने कल रात नूपुर शर्मा के बारे में एक वीडियो अपलोड किया था। यह एक वीएफएक्स वीडियो था जो पूरे भारत में वायरल हो गया और मेरे जैसे निर्दोष व्यक्ति को फंसाया गया। मेरा किसी अन्य धर्म को चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि इस्लाम हमें दूसरों का सम्मान करना सिखाता है।
अपने चैनल पर पोस्ट किए गए वीडियो (अब डिलीट कर दिया गया है) में वानी ने एक यूट्यूबर को तलवार चलाते हुए और शर्मा की एक तस्वीर का सिर कलम करते दिखाया था। पैगंबर मोहम्मद पर विवादास्पद टिप्पणी को लेकर नूपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने निलंबित कर दिया था, जबकि एक अन्य नेता नवीन जिंदल को निष्कासित कर दिया गया था।
नासिक में पैगंबर के बारे में 'अपमानजनक' सामग्री पोस्ट करने के विरोध में प्रदर्शन : महाराष्ट्र के नासिक शहर में शनिवार को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में कथित रूप से अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए एक थाने के सामने विरोध प्रदर्शन किया।
एक व्यक्ति द्वारा इंस्टाग्राम पर पैगंबर के बारे में कथित रूप से अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने के कुछ घंटे बाद भद्रकाली पुलिस थाने के सामने विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। पोस्ट के वायरल होते ही ओल्ड नासिक, वडालागांव और अन्य क्षेत्रों के मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में थाने के सामने जमा हो गए और इस कृत्य के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी।
पुलिस आयुक्त जयंत नायकनवरे सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को शांत कराया। साइबर पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना) और अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया।(एजेंसियां)