न्यायालय ने कहा कि दिल्ली के लोगों को इस तरह छोड़ा नहीं जा सकता। राज्य सरकार सोमवार (3 अक्टूबर) तक इन अफसरों के नाम बताए। ये नाम सीलबंद लिफाफे में न हों। शीर्ष अदालत ने कहा कि आपने खुली अदालत में आरोप लगाए हैं, तो नाम भी खुली अदालत में बोलें।
दिल्ली सरकार की ओर से मंत्री सतेन्द्र जैन ने हलफनामा दर्ज कर कहा था कि अफसर जिम्मेदारी नहीं ले रहे, सारी फाइलें उपराज्यपाल के पास हैं और अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे हैं, उपराज्यपाल सरकारी कामकाज में अड़ंगा लगा रहे हैं।