उपमुख्यमंत्री ने राज्य विधानमंडल के उच्च सदन में कहा, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी (लव जिहाद) की घटनाओं के पीछे किसी प्रकार की साजिश है। जब बहुसंख्यक समुदाय द्वारा इस मुद्दे को लेकर बड़ी संख्या में रैलियां की गई हैं, तो सरकार इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती है। उनकी मांगों पर संज्ञान लेने की जरूरत है।
फडणवीस ने कहा, मेरे पास 'लव जिहाद' से संबंधित मामलों या शिकायतों की सही संख्या नहीं है। यह शब्द केरल में गढ़ा गया है। इसके खिलाफ कानून बनाने में कुछ चुनौतियां हैं। यदि धर्मांतरण होता है, तो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 लागू होती है। लेकिन उस धारा की परिभाषा धर्मांतरण के लिए परिभाषित नहीं है। इसलिए हमें इसके लिए नए कानून बनाने की जरूरत है।
Edited By : Chetan Gour (भाषा)