दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के हवाले से आयोग द्वारा शनिवार को जारी परामर्श में यह बात कही गई है। इसमें लोगों को मतदाता सूची से नाम काटे जाने की जानकारी देने वाली फोनकॉल मिलने की आयोग को मिली शिकायत का जिक्र करते हुए कहा गया है कि अज्ञात व्यक्तियों और संस्थाओं की ओर से बड़ी संख्या में लोगों को ऐसी भ्रामक फोन कॉल की जा रही हैं।
सीईओ ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने का एकमात्र अधिकार निर्वाचक पंजीयक अधिकारी को है। इसलिए किसी व्यक्ति अथवा संस्था की ओर से आने वाली फोन कॉल से स्थानीय नागरिकों को सावधान रहने की सलाह देते हुए सीईओ ने मतदाता सूची से संबंधित कोई भी जानकारी के लिए आयोग की मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर फोन करने, आयोग की वेबसाइट 'डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एनवीएसपी डॉट' इन पर संपर्क करने को कहा है।