कर्नाटक की एक अदालत ने 21 अक्टूबर 2016 को मुंबई के विले पार्ले इलाके के एक रेस्तरां में गोलीबारी की घटना के सिलसिले में गैंगस्टर पुजारी को मुंबई पुलिस को सौंपने की इजाजत दे दी थी जिसके बाद पुलिस की एक टीम शनिवार को उसे लाने के लिए बेंगलुरु रवाना हुई थी। इस घटना के बाद महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के प्रावधानों के तहत एक मामला दर्ज किया गया था।
अदालत के आदेश के बाद बात करते हुए मुंबई के संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) मिलिंद भारम्बे ने कहा कि पुजारी के खिलाफ शहर के विभिन्न इलाकों में 49 मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या, हत्या की कोशिश और वसूली के आरोपों वाले मामले भी शामिल हैं तथा अन्य मामलों के सिलसिले में भी उसे हिरातस में लेने की कोशिशें की जा रही हैं। अधिकारी ने कहा कि मुंबई पुलिस अब उससे पूछताछ करेगी और उसके सहयोगियों तथा समर्थकों के बारे में साक्ष्य एवं सूचना एकत्र करेगी। (भाषा)