इस बीच आरोपियों के वकील आशीष चौहान, रवि टंटा, और अमित शर्मा ने नारको परीक्षण का विरोध करते हुए कहा कि इससे इनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा और सीबीआई को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। न्यायालय ने बचाव पक्ष की दलीलों को खारिज करते हुए इनके नारको परीक्षण को अनुमति दे दी।