हाथरस। Hathras Rape and Murder Case: उत्तरप्रदेश के हाथरस दुष्कर्म मामले में फैसला आ गया है। हाथरस की एक अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में 1 आरोपी को दोष सिद्ध होने के बाद उम्रकैद और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है जबकि इसी मामले में आरोपी तीन अन्य को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया गया। हाथरस कांड को लेकर योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई थी। आधी रात को पीड़ित युवती का शव जलाने पर बवाल मचा था। खबरों के मुताबिक पीड़ित परिवार ने कहा कि अदालत के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।
हाथरस के चंदपा क्षेत्र में 14 सितंबर 2020 को अनुसूचित जाति की एक युवती के साथ दुष्कर्म किया गया था। युवती को गंभीर हालत में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां 29 सितंबर 2020 को उसकी मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में संदीप, रवि, राम और लव कुश को गिरफ्तार किया था।
करीब ढाई साल पुराने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गयी थी। सीबीआई ने मृतका के बयान के आधार पर चारों अभियुक्तों संदीप, रवि, रामू व लवकुश के खिलाफ विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) के न्यायालय में आरोपत्र दाखिल किया था। एजेंसियां Edited By : Sudhir Sharma