उत्तराखंड सरकार को झटका, बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति बहाल

बुधवार, 31 मई 2017 (15:28 IST)
देहरादून। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति को भंग किए जाने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द करते हुए उसे बहाल कर दिया है।
 
उच्च न्यायालय ने भंग की गई समिति के सदस्यों दिवाकर चमौली और दिनकर बाबुलकर, द्वारा दायार राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए।
 
याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी थी कि समिति को तीन साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही कोई कारण बताए बिना भंग कर दिया गया।
 
याचिकाकर्ताओं के वकील वीबीएस नेगी ने बताया कि यह भी दलील दी गई कि समिति को भंग किए जाने के पीछे राजनीतिक उद्देश्य थे क्योंकि इसका गठन दिसंबर 2016 में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय किया गया था। इस वर्ष मार्च में सत्ता में आने के बाद नई भाजपा सरकार ने एक अप्रैल को समिति को भंग करने का आदेश दिया था। (भाषा) 

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