1 सितंबर से नई व्यवस्था, भूकंप, तोड़फोड़, दंगे से होने वाली घटनाओं से नुकसान के लिए वाहनों का अलग से होगा बीमा
नई दिल्ली। साधारण बीमा कंपनियां अब वाहनों को भूकंप व बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं, तोड़फोड़ एवं दंगे जैसी घटनाओं से होने वाले नुकसान के लिए अलग से बीमा कवर उपलब्ध कराएंगी। बीमा नियामक इरडा ने साधारण बीमा कंपनियों को 1 सितंबर से नई एवं पुरानी कारों और दोपहिया वाहनों के लिए अलग से इस प्रकार का बीमा उपलब्ध कराने को कहा है।
वाहनों को बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा और दंगा-फसाद में होने वाली तोड़फोड़ की घटनाओं से होने वाले स्व नुकसान (ऑन डैमेज यानी ओडी) के जोखिम से बचाव के लिए खरीदी जाने वाली बीमा पॉलिसी को वैकल्पिक रखा गया है।
इरडा के नए परिपत्र में कहा गया है कि बीमा कंपनियों को 1 सितंबर, 2019 से नई और पुरानी कारों एवं दोपहिया वाहनों के लिए वार्षिक स्वत: नुकसान कवर वाली पॉलिसी पेश करनी होगी। इसमें पॉलिसीधारक के कहने पर आग और चोरी के नुकसान को भी कवर किया जा सकता है।