जम्मू में हाल ही में एक रैली के दौरान एक विशेष समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी पक्का डांगा थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295-ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए जानबूझकर किया गया कृत्य) और 147 (दंगों के लिए सजा) के तहत प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद हुई है।
महबूबा ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा कि जब प्रशासन कश्मीर में तिरंगा यात्रा का दिखावा करने में व्यस्त था, तो जम्मू में एक और घटना हुई, जहां दक्षिणपंथी कट्टरपंथियों ने खुले तौर पर मुस्लिम नरसंहार का आह्वान किया।