विनोद वर्मा के अधिवक्ता फैजल रिजवी ने गुरुवार को यहां बताया कि सीबीआई के विशेष दंडाधिकारी शांतनु कुमार देशलहरे की अदालत ने वर्मा की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है तथा उन्हें सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। रिजवी ने बताया कि वर्मा की तरफ से कल बुधवार को अदालत में सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत जमानत की अर्जी पेश की गई थी। जिस पर आज सुनवाई हुई।
अधिवक्ता ने बताया कि वर्मा को गिरफ्तार किए 60 दिन से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन अभी तक चालान पेश नहीं किया जा सका है। इसके आधार पर वर्मा को जमानत का लाभ दिया गया है। रिजवी ने बताया कि अदालत ने वर्मा को एक लाख रुपए के बंध पत्र एवं उतनी की राशि का मुचलका पेश करने पर सशर्त जमानत स्वीकृत की है।
अधिवक्ता रिजवी ने बताया कि वर्मा आज रात तक जेल से रिहा हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की पुलिस ने पत्रकार विनोद वर्मा को 27 अक्टूबर को उत्तरप्रदेश के गाजियाबाद से गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक वर्मा से पांच सौ की संख्या में अश्लील सीडी, पेन ड्राइव, लैपटाप, डायरी और अन्य सामान बरामद किया गया था।