पुलिस अधिकारी ने बताया कि रणबीर दंड संहिता की धारा 342 (गलत तरीके से किसी को कब्जे में रखना), 149 (साझा अपराध को अंजाम देने की नीयत से गैरकानूनी तरीके से एकत्र होने वाला हर व्यक्ति दोषी है), 506 (आपराधिक धमकी के लिए दंड) और 367 (किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाने के इरादे से उसका अपहरण करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।