जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि नरेंद्र गिरि मामले में जेल में निरुद्ध आनंद गिरि, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी का नार्को टेस्ट कराने की सीबीआई की अर्जी अदालत ने आज खारिज कर दी।
उल्लेखनीय है कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरि 20 सितंबर को अपने श्रीमठ बाघंबरी गद्दी में अपने कमरे में मृत पाए गए थे। पुलिस के मुताबिक, उन्होंने कथित तौर पर फांसी लगाई थी। घटनास्थल पर मिले कथित सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरि ने इन तीन आरोपियों को अपनी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया था।(भाषा)