कलवा पुलिस थाने के अधिकारी ने कहा,' बच्चे की मां 21 अगस्त को उसे स्कूल से लाने के लिए गई थी। उस समय उसकी अध्यापिका ने मां से कहा था कि बच्चा सही से पढ़ाई नहीं कर रहा और अभिभावकों को ध्यान देना होगा कि उसका होमवर्क पूरा हो।'
शिकायत के आधार पर, अध्यापिका के खिलाफ IPC की धारा 324 (खतरनाक हथियारों या साधनों से जानबूझकर चोट पहुंचाना) और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। (भाषा)