गुरुग्राम के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर पी गोयल ने शुक्रवार को इन कर्मचारियों को दोषी ठहराया। इस मामले में अगले बुधवार को सजा सुनाई जाएगी। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक जिन धाराओं के तहत इन कर्मचारियों को दोषी ठहराया गया है, उनमें फांसी की सजा या फिर उम्रकैद की सजा हो सकती है।