गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी. वी. एस. एन प्रसाद द्वारा जारी इस आदेश में कहा गया, 'हरियाणा राज्य के नूंह जिले में शांति एवं सौहार्द में किसी भी प्रकार के खलल को रोकने के लिए यह आदेश जारी किया गया है, जो 15 सितंबर पूर्वाह्न 10 बजे से 16 सितंबर रात 11 बजकर 59 मिनट तक प्रभावी रहेगा।'
प्रसाद ने कहा, '14 सितंबर को नूंह के उपायुक्त के अनुरोध के जरिए मेरे संज्ञान में यह बात लाई गई कि जिले में तनाव, आंदोलन, सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने और शांति एवं सौहार्द को भंग किए जाने का खतरा है।'